आ.वि.कं. के विरुद्ध शिकायत प्रकोष्ठ
- शिकायत निवारण तंत्र / संरचनाः:
- राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (सीआरसेल) स्थापित किया है, जो विशेषत: आ.वि.कं. के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों को हल करती है। रा.आ.बैंक ने शिकायत निवारण हेतु अपना पोर्टल विकसित किया है जिसे शिकायत पंजीकरण एवं सूचना डेटाबेस प्रणाली (ग्रिड्स) के रूप में जाना जाता है जो शिकायतकर्ता के लिए शिकायत के ऑनलाइन पंजीकरण तथा ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।
- जिन शिकायतकर्ताओं की आ.वि.कं. के विरूद्ध जमा / ऋण संबंधी शिकायतें हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित आ.वि.कं से संपर्क करें। यदि उन्हें 30 दिनों के निर्धारित समय के भीतर आ.वि.कं. से जवाब प्राप्त नहीं होता है या वे आ.वि.कं. के जवाब से असंतुष्ट हैं, तो वे राष्ट्रीय आवास बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।
- शिकायत https://grids.nhbonline.org.in पर पंजीकृत होना आवश्यक है। शिकायत को प्रारूप (https://www.nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf) में निम्नलिखित पते पर डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है जिसे बाद में सीआरसेल द्वारा ग्रिड्स पर पंजीकृत किया जाएगा।
- राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी शिकायत निवारण नीति रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है|
