शिकायत निवारण अधिकारी

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Announcement

शिकायत निवारण

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) का निरंतर प्रयास रहा है कि बैंक की शिकायत निवारण नीति के प्रावधानों के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के ग्राहकों सहित अपने सभी घटकों को कुशल सेवा प्रदान की जाए। एचएफसी के किसी भी पीड़ित ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सबसे पहले एचएफसी से संपर्क करें (शिकायतों के लिए एचएफसी के प्रथम संपर्क बिंदु (पीओसी)/नोडल अधिकारियों का विवरण) और यदि उसे एक महीने की अवधि के भीतर आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या वह एचएफसी से प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है, तो वह निर्धारित प्रपत्र में ग्रिड्स/डाक के माध्यम से बैंक के शिकायत निवारण विभाग (जीआरडी) में शिकायत दर्ज करा सकता है।

इसके अलावा, एनएचबी के ग्राहक, उधारकर्ता, जमाकर्ता, बैंक के विरुद्ध अपनी शिकायतें, यदि कोई हों, तो ग्रिड्स/डाक के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करा सकते हैं। शिकायत निवारण विभाग, बैंक की शिकायत निवारण नीति के अनुसार, शिकायत/समस्या के समाधान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

यदि शिकायतकर्ता परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो वह शिकायतकर्ता, इस प्रयोजन के लिए नामित एनएचबी के मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है । एनएचबी ने निम्नलिखित अधिकारी को मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है:

श्री सुशांत कुमार पाढ़ी
महाप्रबंधक
राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर ५-ए,
भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,
नयी दिल्ली – 110003
फोन नम्बर -011-3918-7113
susanta[dot]padhi[at]nhb[dot]org[dot]in

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