सतर्कता शिकायतें दर्ज करना
- सतर्कता शिकायतें केवल राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज की जा सकती हैं।
- सतर्कता विभाग मुख्य रूप से भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों और ‘सतर्कता कोण’ वाले मामलों से निपटता है। शिकायतों को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता मैनुअल (अद्यतन 2021) में निर्धारित शिकायत निवारण नीति के अनुसार निपटाया जाता है।
- शिकायत केवल सतर्कता संबंधी मुद्दों के संबंध में ही दर्ज की जानी चाहिए तथा जो किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण आदि में किसी मुकदमे का हिस्सा न हो, अर्थात मामला न्यायालय में विचाराधीन न हो।
- आवास वित्त कम्पनियों से संबंधित तथा बिना किसी सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- शिकायतें संक्षिप्त होनी चाहिए और उनमें तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्य और संबंधित दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए। वे अस्पष्ट या व्यापक सामान्य आरोप नहीं होने चाहिए।
- शिकायत वापस लेने की अनुमति नहीं है। एक बार कार्रवाई शुरू हो जाने के बाद, शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के अनुरोध पर ध्यान दिए बिना, शिकायत को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाएगा।
राष्ट्रीय आवास बैंक के विरुद्ध ऐसी शिकायतें जिनमें भ्रष्टाचार या सतर्कता संबंधी मामले शामिल नहीं हैं और जो बैंक के सामान्य संचालन से संबंधित हैं, और अन्य संगठनों (एचएफसी आदि) से संबंधित सामान्य शिकायतें जिनमें सतर्कता संबंधी पहलू नहीं हैं, उन्हें वेबपेज पर ई-सेवाओं के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली में दर्ज किया जाना चाहिए। उनकी स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। ये शिकायतें राष्ट्रीय आवास बैंक के सतर्कता विभाग को नहीं भेजी जानी चाहिए।
कृपया राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ अपने लेन-देन में सामने आने वाले भ्रष्टाचार और दुराचार के मामलों की शिकायत एनएचबी के सतर्कता विभाग से बेझिझक करें। आप इस कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या नीचे दिए गए ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यदि आप विशेष रूप से चाहें तो आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
श्री बाल मुकुंद शर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी
पता: राष्ट्रीय आवास बैंक,
कोर 5-ए इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
ईमेल: Vigilance[dot]nhb[at]nhb[dot]org[dot]in
लैंडलाइन: 011 3918 7000/7580





