विधि विभाग संबंधित विभागों द्वारा मांगे जाने पर विधिक राय देने के उद्देश्यर को छोड़कर किसी भी परिचालन या नीतिगत मामलों” पर काम नहीं करती है। परिचालन और नीतिगत मामलों पर मूल रिकॉर्ड, यदि विविध राय मांगते हुए विधि विभाग को अग्रेषित किए जाते हैं तो विधिक राय के साथ वापस कर दिए जाते हैं।
2) विधि विभाग द्वारा दी गई कानूनी राय ‘ किसी व्य क्ति को उनके न्याहसीय संबंध के लिए उपलब्धव जानकारी’ की श्रेणी में आती है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (ई) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्तअ है।
Announcement
16/06/2026new
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