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राआबैं कैपिटल गेन बौंड्स

सतर्कता विभाग

 

शिकायतों पर कार्रवाई  

 

कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित माध्यम से मुख्य सतर्कता अधिकारी को शिकायत कर सकता है :

  1. मुख्य सतर्कता अधिकारी से सीधे भेंट करके ।
  2. सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी को टेलीफोन पर और/या फैक्स (टेलीफैक्स : +91 (011) 24649043) (022-22853461) और/या ईमेल : cvo@nhb.org.in  से सूचित  करके ।
  3. मुख्य सतर्कता अधिकारी को लिखित शिकायतें भेजने की प्रक्रिया निम्नवत  है :
    • सतर्कता विभाग गुमनाम/छद्मनाम वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है । अत: कृपया अपना सही नाम और पता दें । शिकायतकर्ता का नाम व पता गुंप्त रखा जाएगा ।
    • जब कभी शिकायतकर्ता, वैध कारणों से, अनुरोध करे कि शिकायत पर कार्रवाई के दौरान उसकी पहचान गुप्त रखी जाए तो मुख्य सतर्कता अधिकारी इसका ध्यान रखेगा ।
    • केवल वे शिकायतें, ंिजनमें सतर्कता संबंधी मुद्दा है, जो रा.आ.बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकारियों और स्टेकहोल्डरों  के विरुद्ध हो और भ्रष्टाचार की शिकायत हो, उनमें मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी । अन्य शिकायतें जैसे सामान्य शिकायतें, प्रशासनिक शिकायतें आदि मुख्य सतर्कता अधिकारी को नहीं भेजना चाहिए । यदि भेजी जाएंगी तो उन्हें संबंधित विभाग/डिवीजन को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा ।
    • सतर्कता के अधिकार क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति और सरकारी कार्मिक नहीं आते हैं । अत: उन संगठनों के कार्मिकों के विरुद्ध कोई सतर्कता संबंधी शिकायत न भेजें ।
    • शिकायतें संक्षिप्त और तथ्य परक, सत्यापन योग्य तथ्यों और संबंधित मामलों पर होनी चाहिए । उनमें निरर्थक और अनर्गल विवरण नहीं देना चाहिए ।
    • कृपया सुनिश्चित करें कि शिकायत मुख्य सतर्कता अधिकारी को सीधे भेजी जाए ।

यह संभव नहीं है कि शिकायतकर्ता को मामले की प्रगति के बारे में सूचित किया जाए । यद्यपि कोई भी शिकायत बिना कार्रवाई के नहीं रहेगी । सतर्कता डिवीजन द्वारा शिकायत पर तर्कसंगत ढंग से निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।

 
   
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