सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है जो 13 अक्तूबर, 2005 से लागू हो गया है । इस अधिनियम के अधीन, सूचना के अधिकार का अर्थ लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचना संबंधी जानकारी को भारत के नागरिकों तक पहुंचने देना है जिससे इन संगठनों में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व आ सके ।
अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक की बाध्यता
राष्ट्रीय आवास बैंक एक लोक प्राधिकरण है, जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभषित है । अत: राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जनता को जानकारी देना अपेक्षित है ।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार, कथित अधिनियम के अधीन जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को जानकारी देने हेतु, राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में अधोलिखित को अभिहित किया गया है :- |
केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी
नाम |
: |
श्री आर. के. पांडे |
पदनाम |
: |
महाप्रबंधक |
सम्पर्क पता |
:
|
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र
लोघी रोड
नई दिल्ली |
सम्पर्क फोन नम्बर |
: |
011-24649432 |
फैक्स नं. |
: |
011-24649041 |
ई-मेल आईडी |
: |
rkpandey@nhb.org.in |
वैकल्पिक केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी
नाम |
: |
श्री वी राजन |
पदनाम |
: |
उप-महाप्रबंधक |
सम्पर्क पता |
:
|
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र
लोघी रोड
नई दिल्ली |
सम्पर्क फोन नम्बर |
: |
011-24649042 |
फैक्स नं. |
: |
011-24649030 |
ई-मेल आईडी |
: |
vrajan@nhb.org.in |
बैंक ने निम्नलिखित अधिकारी को अपील प्राधिकारी के रूप में चयनित किया है :
नाम |
: |
श्री अरनब रॉय |
पदनाम |
: |
कार्यपालक निदेशक |
सम्पर्क पता |
:
|
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र
लोघी रोड
नई दिल्ली - 110003 |
सम्पर्क फोन नम्बर |
: |
011- 24647983 |
फैक्स नं. |
: |
011-24647754 |
|
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन करना
भारत के नागरिकों को जानकारी के लिए लिखित अनुरोध करना पड़ेगा जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई जानकारी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाए । इस अनुरोध के लिए आवेदन में सम्पर्क का विवरण ( डाक का पता, टेलीफोन नं., फै क्स नं., ई-मेल का पता) दिया जाना चाहिए जिससे कि यदि आवश्यक हो, तो स्पष्टीकरण के लिए आवेदकों से सम्पर्क किया जा सके । क्योंकि अधिनियम के अनुसार, जानकारी केवल भारत के नागरिकों को दी जाती है, अत: नागरिकता का उल्लेख भी किया जाना चाहिए ।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ नकद रूप में आवश्यक आवेदन शुल्क दिया जाना चाहिए जिसके लिए उचित रसीद अथवा मांग ड्राफ्ट अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक को संदेय बैंकर चैक प्रस्तुत करना होगा । शुल्क का भुगतान राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते में भी किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-
स्टेट बैंक ऑ फ हैदराबाद, स्कोप परिसर, नई दिल्ली में बैंक का चालू खाता सं. 52142903844 |