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सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन केन्द्रीय
जनसूचना
अधिकारी की नियुक्ति

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है जो 13 अक्तूबर, 2005 से लागू हो गया है । इस अधिनियम के अधीन, सूचना के अधिकार का अर्थ लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचना संबंधी जानकारी को भारत के नागरिकों तक पहुंचने देना है जिससे इन संगठनों में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व आ सके ।

अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक की बाध्यता

राष्ट्रीय आवास बैंक एक लोक प्राधिकरण है, जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभषित है । अत: राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जनता को जानकारी देना अपेक्षित है ।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार, कथित अधिनियम के अधीन जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को जानकारी देने हेतु, राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में अधोलिखित को अभिहित किया गया है :-

 

केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी

नाम

:

श्री आर. के. पांडे

पदनाम

:

महाप्रबंधक

सम्पर्क पता

:

 

राष्ट्रीय आवास बैंक 
कोर 5भारत पर्यावास केन्द्र 
लोघी रोड 
नई दिल्ली

सम्पर्क फोन नम्बर

:

011-24649432

फैक्स नं.

:

011-24649041

-मेल आईडी

:

rkpandey@nhb.org.in

 

वैकल्पिक केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी

नाम

:

श्री वी  राजन  

पदनाम

:

उप-महाप्रबंधक

सम्पर्क पता

:

 

राष्ट्रीय आवास बैंक 
कोर 5भारत पर्यावास केन्द्र 
लोघी रोड 
नई दिल्ली

सम्पर्क फोन नम्बर

:

011-24649042

फैक्स नं.

:

011-24649030

-मेल आईडी

:

vrajan@nhb.org.in

 

बैंक ने निम्नलिखित अधिकारी को अपील प्राधिकारी के रूप में चयनित किया है :

नाम

:

श्री अरनब रॉय

पदनाम

:

कार्यपालक निदेशक

सम्पर्क पता

:

 

राष्ट्रीय आवास बैंक 
कोर 5भारत पर्यावास केन्द्र 
लोघी रोड 
नई दिल्ली - 110003

सम्पर्क फोन नम्बर

:

011- 24647983

फैक्स नं.

:

011-24647754

 

सूचना  का अधिकार अधिनियम२००५ की धरा ४(१)(ख)

 

धारा(1) (ख) अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित की जाने वाली सूचना

(i)

संगठन के कार्य और कर्तव्‍यों का विवरण

(ii)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्‍य

(iii)

पर्यवेक्षण और दायित्‍व की श्रेणियों सहित निर्णय करने में पालन की जानेवाली प्रक्रियाएं

(iv)

अपने कार्यों के निष्‍पादन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड

(v)

अपने कार्य निष्‍पादित करने के लिए बैंक के पास उपलबध अथवा इसके नियंत्रण के अधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाई जानेवाली नियमावली, विनियम,अनुदेश और अभिलेख

(vi)

दस्‍तावेजों की उन कोटियों के विवरण जो रिजर्व बैंक द्वारा धारित है अथवा इसके नियंत्रण के अधीन हैं

(vii)

अपने नीति निर्धारण अथवा उसके कार्यान्‍वयन के संबंध में आम जनता के साथ अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा परामर्श के लिए विद्यमान किसी व्‍यवस्‍था के ब्‍योरे

(viii)

अपने एक भाग के रूप में अथवा परामर्श के प्रयोजन के लिए गठित दो अथवा दो से अधिक व्‍यक्तियों को शामिल करने वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्‍य निकायों की सूची तथा क्‍या उन बोर्डों , परिषदों, समितियों और अन्‍य निकायों की बैठकें आम जनता के लिए खुली हैं अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्‍त आम जनता के लिए उपलब्‍ध हैं

(ix)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

(x)

बैंक के विनियमों में यथा उपलब्‍ध प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्‍त किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक

(xi)

योजनाओं, प्रस्‍तावित व्‍यय और किए गए वितरण पर रिपोर्ट के विवरण का उल्‍लेख करते हुए अपनी प्रत्‍येक एजेंसी को आबंटित किया गया बजट

(xii)

उपलब्‍ध नहीं

(xiii)

रियायत,परमिट अथवा स्‍वीकृत प्राधिकार प्राप्‍तकर्ताओं के ब्‍योरे

(xiv)

बैंक के पास उपलब्‍ध अथवा इसके द्वारा धारित इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरूप में समायोजित सूचना के संबंध में ब्‍योरे

(xv)

सार्वजनिक उपयोग के लिए व्‍यवस्थित किसी पुस्‍तकालय अथवा अध्‍ययन कक्ष की कार्यावधि सहित सूचना प्राप्‍त करने हेतु नागरिकों के लिए उपलब्‍ध सुवधिाओं के ब्‍योरे

(xvi)

सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्‍य ब्‍योरे

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन करना

भारत के नागरिकों को जानकारी के लिए लिखित अनुरोध करना पड़ेगा जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई जानकारी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाए । इस अनुरोध के लिए आवेदन में सम्पर्क का विवरण ( डाक का पता, टेलीफोन नं., फै क्स नं., ई-मेल का पता) दिया जाना चाहिए जिससे कि यदि आवश्यक हो, तो स्पष्टीकरण के लिए आवेदकों से सम्पर्क किया जा सके । क्योंकि अधिनियम के अनुसार, जानकारी केवल भारत के नागरिकों को दी जाती है, अत: नागरिकता का उल्लेख भी किया जाना चाहिए ।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ नकद रूप में आवश्यक आवेदन शुल्क दिया जाना चाहिए जिसके लिए उचित रसीद अथवा मांग ड्राफ्ट अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक को संदेय बैंकर चैक प्रस्तुत करना होगा । शुल्क का भुगतान राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते में भी किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-
स्टेट बैंक ऑ फ हैदराबाद, स्कोप परिसर, नई दिल्ली में बैंक का चालू खाता सं. 52142903844

 
   
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