| क्रम सं. |
आरएफपी धारा |
|
| 1. |
पृष्ठ सं. 32, पैरा 9.ई -- भुगतान शर्तें |
मौजूदा धारा के साथ निम्नलिखित पंक्ति जोड़े -
"एक बार अधिष्ठापन प्रभार का भुगतान सफल कमीशनिंग और स्वीकृति के बाद किया जाएगा" |
| 2. |
पृष्ठ सं. 27, पैरा 8.बी - न्यूनतम पात्रता मानदंड |
निम्नलिखित पंक्ति को बदला जाता है और अब इस प्रकार पढ़ा जाए :
"प्रत्यर्थी के पास सभी राज्यों की राजधानियों में नेटवर्क प्रीजेंस और अनुलग्नक-X में उल्लिखित रा.आ.बैंक के सभी स्थानों पर एमपीएलएस वीपीएन प्रीजेंस होना चाहिए ।" |