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राआबैं कैपिटल गेन बौंड्स
विनियम
 

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक से देश की आवास वित्त प्रणाली को उसके लाभार्थ अथवा किसी आवास वित्त कंपनी के ऐसे ढंग से किए जा रहे कार्यों, जो कि जमाकर्ताओं के हित के प्रतिकूल है, को रोकने अथवा आवास वित्त संस्थानों के हित के प्रतिकूल ढंग से संचालित कार्यों को विनियमित करने की आशा की जाती है । इसके लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक को नीति अवधारित करने तथा आवास वित्त संस्थानों और उनके लेखा-परीक्षकों को निर्देश देने के लिए शक्ति सम्पन्न बनाया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के विनियामक उपबंधों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 इसी प्रकार आवास वित्त कंपनियों में आस्ति देयता प्रबंध प्रणाली के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए है । इन्हें आवधिक रूप से परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं को जारी करने के माध्यम से अद्यतन किया जाता है।

पर्यवेक्षीय प्रक्रिया के भाग के रूप में, आवास वित्त कंपनियों के पंजीकरण की एक प्रणाली के माध्यम से, प्रवेश स्तर का विनियमन प्राप्त किया जाने की अपेक्षा की गई है ।

राष्ट्रीय आवास बैंक इस क्षेत्र का पर्यवेक्षण एक स्थलीय एवं स्थलेत्तर सर्वेक्षण के माध्यम से करता है ।

 
आवासीय वित्त कंपनियों के लिए अद्यतन रा आ बैंक निर्देश 2010

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निर्देश

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परिपत्र  

दिशा-निर्देश

 

पंजीकरण के प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन     
 
भारत में आवास वित्त कंपनियों की सूची

 

 
 
   
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