| वित्तपोषण |
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एनएचबी(एनडी)/आरओडी/एचएफसी/एलआरएस/14/2005
04 फरवरी, 2005
सभी ग्राह्य आवास वित्त कंपनियों के लिए
महोदय,
विषय : सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में आवास के लिए पुनर्वित्त सहायता
जैसा कि आप जानते हैं कि असाधारण गहनता वाली ज्वारीय तरंगों ने देश के कई तटीय क्षेत्रों में जान-माल को पर्याप्त हानि पहुंचाई है । विनाशकारी ज्वारीय तरंगों के कारण उत्पन्न कष्टों को कम करने की द्ष्टि से, राष्ट्रीय आवास बैंक ने विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रभावित क्षेत्रों में आवास हेतु आवास वित्त कंपनियों की ओर से उधार देने के संबंध में उन्हें पुनर्वित्त सहायता देने का विनिश्चय किया है । इस पुनर्वित्त सहायता का उद्देश्य नए मकानों/फ्लैटों के निर्माण और इसी प्रकार (विस्तार एवं उन्नयन सहित) बड़ी मरम्मत को प्रोत्साहित करना है । यह प्रोत्साहन प्रभावित क्षेत्रों में मौजूदा आवासीय स्टॉक के लिए दिया जाएगा । जिन आवास वित्त कंपनियों की अपने शाखा कार्यसंजाल (नेटवर्क) के ज़रिए प्रभावित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रबल स्थिति है, वे इस पुनर्वित्त सहायता का उपयोग कर सकती हैं और ऐसे व्यक्तियों को आवश्यकता पर आधारित आवास ऋण देकर उनको उनका अपना घर बनाने में सहायता कर सकती हैं ।
सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए, पुनर्वित्त सहायता आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू 'पुनर्वित्त योजना, 2003' के समग्र विस्तार के भीतर एक विशेष 'ऋण वितरण' के अधीन है और 01.01.2005 को अथवा इसके बाद संस्वीकृत ऋणों के लिए परिचालनीय है । जिन आवास वित्त कंपनियों ने वर्ष 2004-05 के लिए प्रलेखित पुनर्वित्त सीमा का उपयोग किया है और प्रभावित क्षेत्रों में इस ऋण वितरण के अधीन संवितरण कर रही हैं, वे तत्काल प्रभाव से पुनर्वित्त का दावा कर सकती हैं ।
इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों की एक प्रति संलग्न की जाती है ।
कृपया पावती दें ।
भवदीय,
महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन |
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