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राष्ट्रीय आवास बैंक की बचत यो जनाएं
 

रा.आ.बैंक सुवृद्धि (कर बचत) सावधि जमा योजना

 
योजना के पंजीयक :      

प्राप्तकर्ता बैंक :  

इंवेस्टर सर्विसेज ऑफ इंडिया लि.
यूनिट- राष्ट्रीय आवास बैंक
आईडीबीआई भवन, 2री मंजिल, 'ए' विंग
सेक्टर-11,प्लाट सं. 39,40,41
राजीव गांधी मार्ग, सीबीडी बेलापुर
नवीं मुम्बई- 400614

आईडीबीआई बैंक लि.
नोडल शाखा:सीएमएस केजी मार्ग
सूर्या किरण भवन
नई दिल्ली - 110001
(समाहरण शाखाओं की सूची आवेदन प्रपत्र में दी गई है)

 

उद्देश्य

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई :-

क.    एक ठोस, स्वस्थ, व्यवहार्य तथा लागत प्रभावी आवास वित्त व्यवस्था को बढ़ावा देना जो जनसंख्या के सभी वर्गों को सेवाएं दे और समग्र वित्तीय प्रणालियों के साथ आवास वित्त प्रणाली को संघटित करे ।

ख.    विविध प्रक्षेत्रों तथा विभिन्न आय समूहों की समुचित सेवा हेतु आवास वित्त संस्थानों को समर्पित एक नेटवर्क को प्रोत्साहित करना ।

ग.    इस सैक्टर के लिए संसाधनों को बढ़ाना तथा उन्हें आवास के लिए प्रणालित करना ।

घ.     आवास ऋण को और अधिक वहन योग्य बनाना ।

ङ     अधिनियम के अंतर्गत संचालित विनियमन एवं पर्यवेक्षण प्राधिकरण पर आधारित आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना ।

च.    भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के संवर्धन को प्रोत्साहित करना और इसके साथ ही आवास के लिए भवन निर्माण सामग्री को बढ़ावा देना तथा देश में आवास सूचकांक को प्रोन्नत करना ।   

छ.    आवास हेतु, तामील (अधिकृत) भूमि के आपूर्तिकर्ताओं एवं सुविधादाताओं के रूप में उभर कर सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना ।

 

  विज़न

राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त संस्थाओं के प्रभावी विनियमन एवं पर्यवेक्षण द्वारा भारत में सशक्त एवं स्वस्थ आवास प्रणाली का कार्यकलाप सुनिश्चित करता है । वित्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी प्रतिबद्धता में नव परिवर्तन एवं सेवा की गुणवत्ता और मैत्रीपूर्ण एवं सहभागी कार्य वातावरण में कार्यरत अधिकारीगणों के साथ आवास क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति के लिए भी जाना जाता है ।

जब लोग आवास से संबंधित वित्तीय सेवाओं के बारे में विचार करते हैं तो उनके मन में राष्ट्रीय आवास बैंक का नाम उभरता है ।

 

बैंक के कार्यालय

 

मुख्यालय :

नई दिल्ली

संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग,
कोर : 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र,
तृतीय तल, लोधी मार्ग,
नई दिल्ली - 110 003
फोन : 011-24649031-35
फैक्स : 011-24646988, 24649037

 

क्षेत्रीय कार्यालय :

मुम्बई

मुम्बई लाइफ बिल्डिंग,
45, वीर नरीमन मार्ग,
फोर्ट, मुम्बई - 400 023
फोन : 22851560-64
फैक्स : 022-22851555

 

प्रतिनिधि कार्यालय

     

हैदराबाद

चैन्नई

बैंगलुरु

चतुर्थ तल, एपीएसएचसीएल बिल्डिंग, स्ट्रीट नं.17, हिमायत नगर, हैदराबाद - 500 029
फोन : 040-23264079 एवं 040-23223375

रेपको बैंक बिल्डिंग, नं.55, द्वितीय तल, गांधी नगर, चौथा मेन रोड,
अडयार, चैन्नई - 600 020
टेलीफैक्स : 044-24401180

एफ-ब्लॉक, द्वितीय तल,
सीबीएबी कॉम्प्लैक्स, कावेरी भवन,
के.जी.रोड, बैंगलुरु - 560 009
फोन : 080-22711228
टेलीफैक्स : 080-22131157

कोलकाता

लखनऊ

अहमदाबाद

भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग,
8, काउंसिल हाउस स्ट्रीट,
द्वितीय तल, कोलकाता - 700 001
फोन : 033-22312522

तृतीय तल, एनई विंग, ए-ब्लॉक,
बिभूति खंड, पिकअप भवन,
गोमती नगर,
लखनऊ - 220010

 

(शीघ्र ही खुल रहा है)

वेबसाइट : nhb.org.in                               ई-मेल : ravikumar@nhb.org.in
 

क्रिसिल  रेटिंग एएए*

फिच रेटिंग  एएए(भारत)*

 

* यह उच्चतम स्तर की सुरक्षा, समय पर ब्याज एवं पूंजी के

                                                                              भुगतान का संकेतक है ।

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्वाधीन)

 

 

एनएचबी सुवृद्धि (कर बचत)

 सावधि जमा योजना

 

विषय सूची :

प्रोफाइल

सामान्य निर्देश

अनुबंध-I

अनुबंध-II

आवेदन  प्रपत्र

 

राष्ट्रीय आवास बैंक

प्रोफाइल

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 09 जुलाई, 1988 को संसद के एक अधिनियम के तहत की गई है । राट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत आवास वित्त संस्थानों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य प्रकार के समर्थन उपलब्ध कराने के लिए एक प्रधान संस्था (एजेंसी) के रूप में हुई थी । अधिनियम राष्ट्रीय आवास बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ निम्न हेतु अधिकार प्रदान करता है :-

  • आवास वित्त संस्थानों हेतु उनकी ठोस दिशा पर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विनिर्देश जारी करना
  • आवास क्रियाकलापों हेतु अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त संस्थानों, राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्थान को ऋण और अग्रिम के रूप में या किसी भी रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना
  • आवास या आवासीय टाउनशिप व आवास विकास या स्लम सफाई हेतु ऋण और अग्रिम देना
  • संसाधनों के संग्रहण तथा आवास के लिए ऋण के विस्तारण हेतु योजनाएं तैयार करना
  • राष्ट्रीय आवास बैंक के निष्पादन हेतु तीन प्रमुख भूमिकाएं हैं :-
    • आवास वित्त कंपनियों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना
    • आवास वित्त बाज़ार का विकास एवं प्रोत्साहन देना
आवास के लिए वित्तीय सहायता मुख्यत: बैंकों, आवास वित्त कंपनियों तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थों, सार्वजनिक एजेंसियों आदि  को उपलब्ध कराना ।
 

वित्तीय विशिष्टताएं                                                     (राशि करोड़ रुपए में)                                          

30 जून को समाप्त वर्ष पर

2004

2005

2006

2007

2008

पूंजी

450

450

450

450

450

आरक्षितियां

1206

1201

1288

1389

1558

निवल स्वाधिकृत निधियां

1656

1651

1738

1839

2008

संवितरण

3297

8089

5997

5672

9036

कुल आस्तियां

13108

18697

19589

21223

19897

सकल एनपीए

29

28

27

27

शून्य

निवल एनपीए

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

कर के बाद लाभ

118

44

86

114

170

सीआरएआर (%)

30.1

22.5

22.3

22.6

24.5

कुछ उपलब्धियां

1988-89

  • आवास ऋणों हेतु पुनर्वित्त योजना
  • भूमि विकास एवं आश्य परियोजनाओं हेतु योजनाएं
  • आवास वित्त कंपनियों/भवन निर्माण सामग्री कंपनियों में इक्विटी भागीदारी की योजना

1989-90

  • गृह ऋण खाता योजना
  • आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 1989
  • यू.एस.एड सरकार आवास गारंटी कार्यक्रम के तहत 25 मिलियन यूएस डॉलर तक (पहले अंश/श्ञंखला में) ऋण लिया

1990-91

  •  सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित

1991-92

  • ओईसीएफ (अब जेबीआईसी) से 2,970 बिलियन येन की ऋण सहायता प्राप्त की
  • आवास संबंधी बुनियादी ढांचे को वित्तपोषण की योजना

1992-93

  • स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं हेतु पुनर्वित्त योजनाएं

1994-95

  • अ-प्रतिभूत बांडों का इश्यू जारी करना
  • आवास वित्त कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों हेतु दिशा-निर्देश

1997-98

  • स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना
  • स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के वित्त पोषण हेतु कर मुक्त बांड जारी किये
  • एडीबी से 1997-98 में 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा 1998-99 में 30 मिलियन अमरीकी डालर की राशि आहरित की

1999-2000

  • देश में बंधक बीमा एवं नए उत्पादों को प्रारम्भ करने हेतु कनाडा मॉर्टगेज एंड हाउसिंग कार्पोरेशन  से सहयोग के लिए करार किया

2000-01

  • देश में प्रथम आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण इश्यू
  • बीमा व्यवसाय में आवास वित्त कंपनियों के प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश
  • गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों के पुनर्निर्माण हेतु पुनर्वित्त योजना

2001-02

  • आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी बांडों की ऋण वृद्धि

2002-03

  • आवास ऋणों हेतु उदारीकृत पुनर्वित्त योजना

2004-05

  • आरएमबीएस के लिए पहली बार कॉर्पोरेट गारंटी उपलब्ध कराई गई
  • माइक्रो वित्त संस्थानों को ऋण देने के नए उपाय

2005-06

  • आवास ऋणों के बारे में हुए धोखाधड़ी  संबंधी सूचना के विशलेषण हेतु धोखाधड़ी प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना

2006-07

  • एन.एच.बी. रेज़ीडैक्स का शुभारम्भ (पहला सरकारी आवासीय मूल्य सूचकांक)
  • समाज के अल्पसेवित एवं असेवित वर्ग के लिए नए उत्पादों का विकास
    • वरिष्ठ नागरिकों हेतु रिवर्स मॉर्टगेज ऋण
    • ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादशील आवास (PHIRA) अर्थात् ग्रामीण परिवारों के लिए संमिश् ऋण योजना (आवास एवं उत्पादन)
    • इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों हेतु टॉपअप ऋण हेतु पुनर्वित्त
    • नई ग्रामीण आवास वित्त कंपनियों में इक्विटी भागीदारी
    • प्रासंगिक पेपर एवं परिचर्चा पेपर श्ञंखला जारी की

 

2007-08

  • 1,000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ ग्रामीण आवास निधि बनाई गई
  • ग्रामीण आवास माइक्रोफाइनेंस की शुरूआत
  • ग़रीब समर्थक आवास वित्त पर एनएचबी -यूनेसकैप अध्ययन : 7 एशियाई देशों द्वारा प्रारंभ
  • आवास के लिए जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं के लिए अनहैबिटेट के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित
  • गृह ऋण परामर्श : डिप्लोमा कार्यक्रम (IIBF) प्रारंभ

केन्द्रीभूत क्षेत्र

  • उद्देश्य : आवास के लिए वित्तीय सहायता  
  • आवास की कमी को दूर करने के लिए आवास वित्त प्रणाली को विकसित एवं विस्तारित करना  
  • अल्पसेवितों एवं असेवितों के लिए संस्थागत ऋण उपलब्धतता की ओर विशेष ध्यान देना
    • बाज़ार विकास
    • ग्रामीण आवास
    • शहरी नवीनीकरण
    • क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता
 

एनएचबी सुवृद्धि (कर बचत) जमा योजना, 2008

राष्ट्रीय आवास बैंक ने जनता और हिन्दू अविभाजित परिवारों से धन जुटाने के लिए एक योजना तैयार की है । यह योजना भारत के राजपत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 2008 में अधिसूचित की गई है । योजना की अधिसूचित प्रतिलिपि अनुलग्नक I पर संलग्न की गई है ।

केन्द्र सरकार ने इस योजना को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया है, इस संबंध में अधिसूचना सं. एस.ओ.21(ई) दिनांक 5 जनवरी, 2009 देखें । अधिसूचना की प्रतिलिपि अनुलग्नक II पर संलग्न की गई है ।

राष्ट्रीय आवास बैंक सावधि जमा योजना के तहत जमा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यहां उल्लिखित नियम एवं शर्तों और सामान्य निर्देशों के अनुसार स्वीकार किये जाएंगे ।
 

सामान्य निर्देश

  1. निर्दिष्ट फार्म पर आवेदन पत्र स्पष्ट अक्षरों में भरा जाए । पूर्वाक्षर जैसे श/शमती को पुन: नाम लिखते समय नहीं दोहराया जाए । नाम के दो या अधिक हिस्सों जैसे हरेन्द्र  कुमार सिंह, के बीच खाली स्थान छोड़ा जाए । जमाकर्ता(ओं) को आवेदन पत्र में दिए फार्म में दिए उचित बाक्स पर टिक लगाना चाहिए । जहां इसका विकल्प जैसे श/शमती, दिया गया है जमाकर्ता(ओं) को जो लागू न हो, उसे काट देना चाहिए ।
  2. जमाकर्ता योजना के तहत उपलब्ध ब्याज के दो विकल्पों में से एक का चयन करके राशि जमा कर सकते हैं किंतु अधिकतम एक लाख रुपये तक । प्रत्येक विकल्प के तहत जमा करने पर अलग-अलग आवेदन पत्र भरा जाए । जमाकर्ता(ओं) को आवेदन पत्र में चयनित विकल्प को सुस्पष्ट चिन्हित करना चाहिए । यदि किसी विकल्प का चयन नहीं किया गया है तो उस जमा को समेकित ब्याज विकल्प के तहत माना जाएगा ।
  3. हन्दू संयुक्त परिवार के मामले में, कर्ता का नाम जमाकर्ता(ओं) के नाम भरने के लिए दिए स्थान पर भरा जाए । हिन्दू संयुक्त परिवार का नाम फार्म में दर्शाए अनुसार अलग-अलग लिखा जाए । आवेदन पत्र पर हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए । सभी भुगतान/पूर्व अदायगी और पत्राचार कर्ता को भेजा जाएगा ।
  4. जमाकर्ता भुगतान निर्देशों में उस व्यक्ति को संबंधित बाक्स में टिक लगाकर स्पष्ट दर्शाएं जिसे (एकल/प्रथम-नाम वाले जमाकर्ता की मृत्यु होने की दशा में) ब्याज और मूल धन का भुगतान किया जाएगा । सभी भुगतान/पूर्व अदायगी और पत्राचार एकल/प्रथम-नाम वाले जमाकर्ता को भेजे जाएंगे ।
  5. यदि आवेदन मुख्तार नामे के तहत या न्यायिक व्यक्ति द्वारा जैसे सोसायटी, न्यास या व्यक्तियों का संघ, किया जाए तो आवेदन पत्र के साथ जमा करने के बारे में मुख्तार नामे या प्राधिकार पत्र, जो भी मामला हो, की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए और आवेदन फार्म गठित अटार्नी या प्राधिकृत हस्ताक्षरी/हस्ताक्षरियों, जो भी मामला हो,  द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । 
  6.  आवेदन फार्म पर अग्रेजी या किसी अन्य भारतीय भाषा में हस्ताक्षर होने चाहिए । यदि हस्ताक्षर अंगूठा निशान हो तो वह बैंक के प्राधिकृत अधिकारी या मैजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होने चाहिए तथा उसकी मोहर लगी हो ।
  7. पूरी तरह भरा हुआ आवेदन फार्म और जमा राशि के भुगतान हेतु रेखांकित 'आदाता के खाते में' देय चेक/मांग ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो 'राष्ट्रीय आवास बैंक -सुवृद्धि (कर बचत) लेखा' के नाम हो, राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी भी कार्यालय/समाहरण केन्द्रों पर जमा करना चाहिए । प्रत्येक आवेदन फार्म के साथ अलग चेक/मांग ड्राफ्ट/पे-आर्डर संलग्न होना चाहिए । सावधि जमा की अवधि चेक नकदीकरण की तारीख से शुरू होगी ।
  8. अधूरे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय आवास बैंक उसके परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । राष्ट्रीय आवास बैंक को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन को नई जमा के लिए या नवीकरण के लिए बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकता है उस स्थिति में राष्ट्रीय आवास बैंक प्राप्त जमा राशि, ब्याज रहित, एकल/प्रथम नाम वाले जमाकर्ता को लौटा देगा ।
  9. ब्याज दर
    ब्याज दर 5 वर्ष के लिए 8.00% प्रति वर्ष है ।
    वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% अतिरिक्त ब्याज दर दी जाएगी ।
    उपर्युक्त ब्याज दर आज तारीख पर दी जा रही हैं और इसकी गणना तिमाही आधार पर की जाएगी । रा.आ.बैंक स्वविवेक से उक्त ब्याज दरों को बिना कोई सूचना दिये किसी भी समय संशोधित/परिवर्धित कर सकता है ।
  10. आवेदन फार्म की रसीद आवेदन फार्म में नीचे दी गई 'पावती पर्ची' पर राष्ट्रीय आवास बैंक/जमा योजना के व्यवस्थापकों जिन्हें आवेदन फार्म जमा किया जाएगा, द्वारा पावती दी जाएगी । पावती पर्ची एकल/प्रथम नाम वाले जमाकर्ता के नाम बनाई जाएगी जिस पर राष्ट्रीय आवास बैंक/जमा योजना के व्यवस्थापकों द्वारा तारीख सहित मुहर लगाई जाएगी ।
  11. ब्याज चैक की राशि वसूल हो जाने की तारीख से प्रोद्भूत होना प्रारम्भ हो जाएगा और जब   तक जमाराशि की अवधि के अनुसार इसका नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तब जमाराशि की परिपक्वता की तारीख पर प्रोद्भूत होना समाप्त हो जाएगा । संचयी ब्याज विकल्प में, ब्याज का भुगतान जमाराशि की परिपक्वता पर मूलधन के साथ किया जाएगा । ग़ैर-संचयी ब्याज विकल्प में, जमाराशि के मामले में यथास्थिति (अप्रैल से मार्च) प्रत्येक वित्त वर्ष अप्रैल और अक्तूबर के प्रथम दिन अथवा उसके किसी भाग में ब्याज का भुगतान किया जाएगा । तथापि, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिपत्रों की वसूली में किसी भी विलम्ब की ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है । ब्याज के भुगतान की तारीखों से पूर्व तीन सप्ताहों से कम रखी गई जमाराशि पर ब्याज अगले ब्याज भुगतान के साथ किया जाएगा और परिपक्वता पर समाप्त हो रही किसी खंडित अवधि के लिए ब्याज जमाराशि की परिपक्वता की तारीख पर मूलधन के साथ संदेय होगा । ब्याज 365 दिन के वर्ष के आधार पर परिकलित किया जाएगा और बीते दिनों की वास्तविक संख्या त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्धित की जाएगी ।  आयकर संदेय ब्याज से स्रोत पर काटा जाएगा, यदि यह पहले से नहीं काटा गया है । बैंक उत्तरवर्ती कार्यदिवस पर जमाराशि के प्रतिफल के भुगतान की तारीख और जमाराशि की विनिर्दिष्ट अवधि की परिपक्वता की तारीख के बीच पड़ रहे अवकाश/रविवार/ग़ैर-व्यावसायिक दिन के लिए जमाराशि पर मूल रूप से संविदागत दर से ब्याज का भुगतान करेगा ।
  12. सावधि जमा रसीद अंतरणीय नहीं है ।
  13. सावधि जमाराशि की रसीद राष्ट्रीय आवास बैंक/रा.आ.बैंक में अनुमोदित पंजीयक एवं अंतरण अभिकरण द्वारा एकमात्र/प्रथम नामित जमाकर्ता के पते पर अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को राष्ट्रीय आवास बैंक में आवेदन-पत्र प्राप्त होने के चार सप्ताहों के भीतर प्रेषित की जाएगी ।
  14. अपेक्षित मूल्य के रसीदी टिकट पर एकल/प्रथम नामित जमाकर्ता द्वारा विधिवत् रूप से चुका दी गई सावधि जमा की रसीद पुनर्भुगतान के प्रयोजनार्थ, परिपक्वता की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी भी कार्यालय में अभ्यर्पित की जाएगी । ब्याज, यदि कोई है, के सहित, जमा की राशि का पुनर्भुगतान "केवल आदाता के खाते में" अंकित रेखांकित चैक के ज़रिए किया जाएगा । राष्ट्रीय आवास बैंक ब्याज और जमाराशि की परिपक्वता की तारीख के बारे में कोई सूचना नहीं देगा ।
  15. यदि किसी भी प्रकार से पते में बदलाव होता है तो मुख्य/प्रथम जमाकर्ता को राष्ट्रीय आवास बैंक के मुख्यालय में या फिर उसके अपने स्वीकृत पंजीयक के पास भुगतान तिथि के तीन हफ्ते पहले लिखित में सूचना दी जानी चाहिए ताकि उपयुक्त कार्यवाही की जा सके ।
  16. कोई भी विवाद या दावा जो जमाओं की स्वीकृति, नवीनीकरण, ब्याज सहित जमा के भुगतान हेतु इस योजना में उभरते हैं, तो वे सभी मामले पूर्णरूपेण नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में निपटाए जाएंगे ।
 

निदेशक मंडल

(यथा 1 जनवरी, 2009)

श्री एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सुश्री श्यामला गोपीनाथ

उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

श्री लक्ष्मी चंद, आईएएस (सेवा-निवृत्त)

निदेशक, केन्द्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक

श्री अमिताभ वर्मा, आईएएस

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

सुश्री नीलम साहनी, आईएएस

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय

श्री आर. सेलमुथू, आईएएस

प्रधान सचिव, तमिल नाडु सरकार,

आवास एवं शहरी विकास विभाग

श्री डी.बी. गुप्ता, आईएएस

प्रधान सचिव, राजस्थान सरकार,

आवास एवं शहरी विकास विभाग

श्री विद्याधर के फाटक

सेवा निवृत्त प्रिंसिपल, मुख्य टाउन एवं कंट्री योजना प्रभाग, मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

डा. एराल डी'सूजा

प्रोफेसर, आर्थिक एरिया, भारतीय प्रबंधन संस्थान

अहमदाबाद

श्री आर.वी.शास्त्री

पूर्व-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कैनरा बैंक

सुश्री जयश्री अश्विनकुमार व्यास

प्रबंध निदेशक, श महिला सेवा सहकारी बैंक लि.

 

राष्ट्रीय  आवास  बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व में)

मुख्य कार्यालय : कोर 5ए, तीसरी मंजिल
इंडिया हैबीटैट सेंटर, लोधी रोड
नई दिल्ली- 110 003
फोन : 011- 24649031-35
वेब पता : www.nhb.org.in Email: fd@nhb.org.in

रा..बैंक सुवृद्धि (कर बचत) सावधि जमा योजना के तहत आवेदन पत्र

(निवासी भारतीयों एवं हिन्दू अविभक्त परिवारों के लिए)

(कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

रेटिंग : क्रिसिल द्वारा "FAAA"/फिच द्वारा "TAAA"

(यह सुरक्षा, ब्याज तथा मूलधन की समय पर वापिसी की उच्चतम डिग्री दर्शाता है)

व्यवस्थापक का नाम .......................................................  कोड नम्बर  .. .. .. .. .. .. ..

कृपया रा. आ.बैंक  सुवृद्धि (कर बचत) सावधि जमा योजना खाता खोलें ।

जमा राशि : केवल ... .. .. .. .. .. .. (शब्दों में) .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. रुपये  

भुगतान विधि

चेक/डीडी/पेआर्डर संख्या .. .. .. .. .. ..  .. .. चेक/डीडी/पेआर्डर  दिनांक .. .. .. .. .. ..

बैंक से आहरित .. .. .. .. .. .. .. .. .. शाखा .. .. .. .. .. .. .. शहर .. .. .. .. .. .. ..

जमा अवधि : 60 (साठ) माह             ब्याज विकल्प : संचयी       / गैर संचयी

जमाकर्ता :       निवासी व्यक्ति : - एकल  - संयुक्त   -अवयस्क     -हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता                                             

परिचालन अधिदेश :     -संयुक्त   - कोई भी या जीवित/  -प्रथम या जीवित   -कोई भी या जीवित

जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के फोटोग्राफ

 

प्रथम आवेदक

 

 

 

                          द्वितीय आवेदक

जमाकर्ताओं के नाम, पता तथा अन्य ब्योरा जो सावधि जमा रसीद में चाहते है (स्पष्ट अक्षरों में)

प्रथम जमाकर्ता (श/शमती/सुश)

पूरा नाम

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जन्म की तारीख-

दि

मा

í

र्ष

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  व्यवसाय : -नौकरी/ -व्यवसाय/ -व्यवसाय/ -सेवा-निवृत्त/ - अन्य ------------------------(कृपया स्पष्ट करें)

टेलीफोन नं.                                  - ईमेल आईडी

पता

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शहर/राज्य/पिन

द्वितीय जमाकर्ता

पूरा नाम

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जमाकर्ता द्वारा पहचान साक्ष्य दिया जाए(कृपया निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें)

- पासपोर्ट  - फोटो पैन कार्ड  - ड्राइविंग लाइसेंस  -वोटर पहचान कार्ड    - फोटो युक्त राशन कार्ड

- फोटोग्राफ सहित कोई अन्य पहचान साक्ष्य (रा.आ. बैंक की संतुष्टि अनुसार)

जमाकर्ता द्वारा पता साक्ष्य दिया जाए (निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें)

-नवीनतम टेलीफोन बिल  -नवीनतम बिजली बिल  -नवीनतम बैंक खाता विवरणी  - नवीनतम डीमैट खाता विवरणी  -राशन कार्ड  -पंजीकृत किराया करार  -कोई अन्य साक्ष्य (रा.आ. बैंक की संतुष्टि अनुसार)

यदि प्रथम/एकल आवेदक अवयस्क हो, तो स्वाभाविक/विधिक अभिभावक का नाम पता

अभिभावक का नाम ---------------------------- अवयस्क से रिश्ता -----------------

अभिभावक का पता (यदि उक्त से भिन्न हो)

---------------------------------------------------------------------- शहर ----------------

राज्य -----------------------  पिन -----------

नामांकन (जमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)

मैं/हम निम्नलिखित व्यक्तियों को अपना/हमारे नामांकिती के रूप में नामांकित करता हूं/हैं और मेरी/हमारी मृत्यु होने की दशा में यहां उल्लिखित नामांकिती को जमा की राशि का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्राधिकृत करता हूं/हैं

नामांकिती का नाम व पता

जमाकर्ता(ओं) से रिश्ता, यदि हो

  नामांकिती की आयु

नामांकिती की जन्म तिथि (यदि अवयस्क हो)

 

 

 

 

# चूंकि नामांकिती इसतारीख पर अवयस्क है, मैं/हम अपनी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर नामिती अवयस्क होने पर नामांकिती की ओर से जमा में देय राशि प्राप्त करने के लिए ---------------------------------- (नाम, पता एवं आयु)  को  नियुक्त करता  हूं/करते हैं ।

# नामांकिती अवयस्क होने पर लागू होगा ।

केवल नामांकन के लिए गवाह(हों) का/के नाम पता/पते

नाम एवं पता                                          हस्ताक्षर

1. -------------------------       

  --------------------------           -------------

2.-------------------------

   -------------------------            -------------

नामांकन के लिए जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

1.प्रथम/एकल  -----------------

 

2.द्वितीय ----------------------  

कर की कटौती की जाए :  - हां   - नहीं  

(यदि नहीं, कृपया छूट प्रमाण-पत्र संलग्न करें)     फार्म संलग्न है : -15एच  -15ज्जी    टीडीएस प्रमाणपत्र के लिए विकल्प

पैन ब्योरा

जमाकर्ता(ओं) का पैन नम्बर

एकल/प्रथम/हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता/अवयस्क के मामले में अभिभावक

        द्वितीय

पैन नं.( पैन कार्ड/ आबंटन पत्र की प्रति संलग्न करें)

 

 

ब्याज तथा मूल राशि के भुगतान हेतु बैंक का विवरण (केवल प्रथम जमाकर्ता का):

बैंक का नाम ----------------------------------------   शाखा ---------------

आरबीआई कोड ----------------

खाता प्रकृति : बचत/चालू खाता सं. --------------------

इलैक्ट्रानिक क्लीयरिडग सर्विस(ईसीएस) का विकल्प स्वीकार करने वाले जमाकर्ताओं के लिए - मैं ईसीएस सुविधा पाना चाहूंगा । (यदि हां, तो कृपया निरस्त चेक/चेक की फोटो प्रति संलग्न करें)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिया गया ब्योरा सही और पूरा है । यदि ईसीएस से विप्रेषण सूचना अधूरी/गलत होने के कारण  विलंब होता/विप्रेषण नहीं होता है, या यह सुविधा उस शाखा/सेंटर में उपलब्ध नहीं हो, मैं उसके लिए रा.आ.बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा । मैंने नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं और इलैक्ट्रानिक क्लीयरिडग सर्विस में भागीदार के रूप में मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए सहमत हूं ।

मैंने/हमने रा.आ. बैंक सुवृद्धि (कर बचत) सावधि जमा योजना के नियम एवं शर्तें पढ़ और समझ ली हैं जो मुझे/हमें स्वीकार्य हैं । मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है । मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि जमा आवेदन पत्र द्वारा जमा की गई राशि विधि सम्मत स्रोत से प्राप्त है और जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अपराध श्टणी में नहीं आता है और/या जो किसी भी कानून के उल्लंघन या अपवंचन के लिए नहीं किया गया है ।

जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

एकल/प्रथम/हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता/नाबालिग के मामले में अभिभावक

               द्वितीय

    

हस्ताक्षर

 

 

दिनांक ------------------------------  स्थान  ------------------------

केवल प्राप्तकर्ता बैंकों के लिए

सावधि जमा आवेदन पत्र सं. ------------------  

आवेदन पत्र की तारीख       ------------------  

चेक नकदीकरण की तारीख  ------------------  

प्राप्तकर्ता बैंक/शाखा की मुहर एवं हस्ताक्षर

 

 ---------------------------------  

केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ

सावधि जमा रसीद सं. ---------------

जमाकर्ता की श्टणी -------------------

ब्याज दर -------------------------

संचयी/गैर संचयी ------------------

व्यवस्थापक का नाम -----------------------

टीडीआर की तारीख ------------------

जमा अवधि ---------------------- माह

परिपक्वता की तारीख ----------------

परिचालन अधिदेश -------------------

वरिष्ठ नागरिक -    हां / नहीं

व्यवस्थापक कोड ------------------

जांचकर्ता ----------------------------  प्राधिकृतकर्ता ------------------------

सावधि जमा योजना, राष्ट्रीय आवास बैंक के नियम एवं शर्तें :

  • जमा राशि न्यूनतम 10,000/- रु. और फिर 10,000/- रु. के गुणकों में, अधिकतम  1,00,000 रु., स्वीकार की जाएगी ।
  • आवेदन पत्र के साथ 'रा.आ.बैंक सुवृदिद्यध (कर बचत) सावधि जमा' के नाम प्राप्तकर्ता केन्द्र पर देय चेक/डीडी/पेआर्डर संलग्न होना चाहिए ।
  • जमा राशियां व्यवस्थापकों/प्राप्तकर्ता बैंक के माध्यम से स्वीकार की जाती हैं जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की रसीद देंगे । जमा रसीद रा.आ.बैंक द्वारा जारी की जाएगी ।
  • जमा 60 माह की अवधि के लिए स्वीकार किया जाएगा ।
  • ब्याज  तिमाही संगणित  होगा ।
  • ब्याज का भुगतान छमाही या परिपक्वता पर किया जाएगा ।
  •  यदि ब्याज छमाही देय होगा तो उसका भुगतान प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर को किया जाएगा ।
  • परिपक्वता से पूर्व आहरण योजना के अनुसार हो सकेगा ।
  • सावधि जमा  रसीद को ऋण लेने या किसी अन्य आस्ति के लिए गिरबी नहीं रखा जा सकेगा । सावधि जमा रसीद के अंकित मूल्य पर कोई धारणाधिकार/ऋण नहीं दिया जाएगा ।
  • जमा पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है ।
  • कोई भी विवाद या दावा केवल नई दिल्ली न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा ।
  • कृपया आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें -
  • फोटोग्राफ
  • पहचान का प्रमाण (यथा उल्लिखित)

                      *    आवास का प्रमाण (यथा उल्लिखित)

                      *   पैन कार्ड की प्रतिलिपि  ट

*   फार्म 15एच/15जी, यदि लागू हो

          13. यह योजना सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित की गई है, भारत का असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड 3,-उपखंड (ii) दिनांक 5 जनवरी, 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एस.ओ.21(ई) देखें ।

पावती

 (आवेदक द्वारा भरा जाए)

श/शमती/कुमारी -------------------- से रा.आ.बैंक सुवृद्धि (कर मुक्त) सावधि जमा  के लिए  ---------% ब्याज दर पर  60 माह के लिए संचयी/गैर संचयी विकल्प के लिए ----------- बैंक --------------- शाखा से आहरित ------------- रुपये का  चेक*/ड्राफ्ट /पेआर्डर सं. --------------- दिनांक ----------- प्राप्त किया ।

(* चेक भुनने की शर्त पर वैध)

                                                                                          कृते राष्ट्रीय आवास बैंक

 

     दिनांक :   ---------------                                                   प्राधिकृत हस्ताक्षरी

 

 

रा..बैंक सुवृद्धि (कर बचत) सावधि जमा योजना के पंजीयक   

इंवेस्टर सर्विसेज ऑफ इंडिया,यूनिट-राष्ट्रीय आवास बैंक, आईडीबीआई बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 'ए' विंग, सेक्टर 11, प्लाट नं. 39,40,41, राजीव गांधी मार्ग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614, महाराष्ट्र

फोन नं. 022-27579636-47

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प्राप्तकर्ता बैंक : आईडीबीआई बैंक लि.

नोडल शाखा

सीएमएस केजी मार्ग, सूर्या किरन भवन,

नई दिल्ली-110001, फोन (011) 41306641-45

प्राप्तकर्ता केन्द्रों की सूची :

अगरतला,आगरा,अहमदाबाद,ऐजल,अजमेर,अकलुज अकोला, इलाहाबाद, अमृतसर, अंकलेश्वर, औरंगाबाद, बहरामपुर, बैंगलूरू, बांसबाड़ा, बारामती, बरेली, बड़ौदा, बारशी, बेलगांव, बरहामपुर, भांद्रा,भवनगर, भिलाई, भीलवाड़ा, भोपाल, भुवनेश्वर, भुसावल, बिजनौर, बीकानेर, बिलासपुर, बोकारो, बुलंदशहर, वर्दवान, बुरहानपुर, कालीकट, चालीसगांव, चंडीगढ़, चंद्रपुर, चेन्नै, चिपलुन, चित्तौड़गढ़, कोयम्बत्तूर, कुडलूर, कुडप्पाह, कटक, देहरादून, दिल्ली-आरपीयू/गुड़गांव, देवास, धनबाद, धुले, दीमापुर, दुर्ग, दुर्गापुर, इरोड, फरीदाबाद, गंगटोक, गाजियाबाद, गोंडिया, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हल्दिया, हजारीबाग, हिम्मतनगर, हिंगोली, होसूर, हुबली, हैदराबाद, इछालकारनजी, इंदौर, इस्लामपुर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जलगांव, जालना, जम्मू, जामनेर, जमशेदपुर, झांसी, जोधपुर, जालंधर, जूनागढ़, काकीनाडा, कानपुर, कराड, करायकुडी, काशीपुर, कटनी, खामगांव, खंडवा, खड़गपुर, खेड, किशनगढ़, कोची, कोल्हापुर, कोलकाता-पार्क स्ट्रीट, कोरबा, कोट्टायम, करनूल, लाटूर, लाखनऊ, लुधियाना, मदुराई, मलापुरम, मालेगांव, मलकापुर, मंडी, गोबिन्दगढ़, मंगलौर, मथुरा, मेरठ, म्हाओ, मिराज, मुरादाबाद, मैसूर, नागपुर, नानडेढ, नानदरबार, नरीमन प्वाइंट, नासिक, नवसारी, निपानी, चचोरा, पंढरपुर, पानीपत, पंणजिम, पारादीप, परभाणी, पटियाला, पटना, फगवाड़ा, फलटन, पीथमपुर, पुणे, रायबरेली, रायपुर, राजामुंधरी, राजकोट, राजनंदगांव, राजसमंड, रांची, रतलाम, रत्नागिरी, रेनुकूट, रुड़की, राउरकेला, रुद्रपुर, सहारनपुर, सलेम, संगमनेर, सांगली, सतारा, सेंधवा, शिलंग, शिमला, शोलापुर, शरामपुर, सिकन्दरपुर, सिलीगुड़ी, सिलवासा, सिन्नार, सिरसा, सिवगंगा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, तसगांव, तिरुवल्ला, तिरुवाअनंतपुरम, त्रिसूर, तिरूपुर, त्रिची, उदयपुर, उदगिरी, उज्जैन, वल्लभ, विद्यानगर, वापी, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वीटा वाई वाणी, वारंगल, वर्धा, ययोतमाल.

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टिप्पणी : यदि आपको जमा रसीद आवेदन जमा करने की तारीख से 21 दिनों में प्राप्त न हो तो कृपया हमारे पंजीयक से निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :

इंवेस्टर सर्विसेज ऑफ इंडिया लि., यूनिट-राष्ट्रीय आवास बैंक, आईडीबीआई भवन, दूसरी मंजिल, 'ए' विंग, सेक्टर 11, प्लाट नं. 39,40,41, राजीव गांधी मार्ग, सीबीडी बेलापुर, नवीं मुम्बई- 400614, फोन नं. 022-27579636-47.

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सम्पर्क व्यक्ति - श नसीर नोमानी, श अजीत अलेक्स, सुश उषा शेट्टी

सम्पर्क नं. - 022-27579636-47

डायरेक्ट नं. 022-27571615

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राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व में)

रा.आ.बैंक सुवृद्धि (कर बचत) सावधि जमा योजना

मुख्य विशेषताएं

1. ब्याज दर : (प्रति वर्ष)                  31.10.2011 से लागू

जमा अवधि

ब्याज दर(%)**

वार्षिक लाभ (%)

60 मास

9.25

9.58

वरिष्ठ नागरिकों के लिए : अतिरिक्त दर 0.60% प्रति वर्ष

जमा अवधि

ब्याज दर(%)**

वार्षिक लाभ (%)

60 मास

9.85

10.22

**उपर्युक्त ब्याज दरें आज तारीख पर प्रस्तावित हैं और गणना तिमाही आधार पर की जाएगी ।

रा..बैंक अपने निर्णयानुसार उपर्युक्त ब्याज दरें किसी भी समय बिना कोई नोटि सदिये पर िवर्तित/ संशोधित कर सकता है

  • जमा राशि - न्यूनतम 10,000 रु. और अधिक समान गुंणकों में किंतु अधिकतम 1,00,000/- रु. प्रति वित्त वर्ष ।
  • कौन जमा कर सकता है - व्यक्ति/हिन्दू अविभाजित परिवार
  • योजना के तहत ब्याज विकल्प - समेकित ब्याज विकल्प/गैर-समेकित ब्याज विकल्प
  • धारा 80सी के तहत कर लाभ - सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित, भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2009 एस. ओ.21(ई) में प्रकाशित
  • नामांकन - उपलब्ध है
  • ब्याज पर टीडीएस - ब्याज भुगतान राशि से स्रोत पर आय-कर की कटौती आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों, यथा समय-समय पर लागू और उनके तहत पारित नियमों के अनुसार   की जाएगी । आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए के तहत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक वित्त वर्ष में 5,000/- रुपये तक की ब्याज राशि पर स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाएगी ।

निम्न लिखित के लिए क्लिक करें

योजना के नियम एवं शर्तें

 आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें

कैसे जमा करें :

अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित पर हमसे सम्पर्क करें :
(फोन नं.011-24649031-35) या ई-मेल-fd@nhb.org.in

 
   
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