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राष्ट्रीय आवास बैंक की बचत यो जनाएं
 

विवरणिका

आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष सावधि जमा योजना

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • राष्ट्रीय आवास बैंक में आवास वित्त कंपनी द्वारा किया गया निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29बी के तहत मान्य होगा ।
  • आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष सावधि जमा योजना क्रिसिल द्वारा एफएएए और फिच द्वारा टीएएए आंकी गई है जो उच्चतम सुरक्षा दर्शाते हैं ।
  • यह योजना उन आवास वित्त कंपनियों पर ही लागू होगी जो सार्वजनिक जमा स्वीकार करती हैं।
  • न्यूनतम जमा राशि सीमा 25,00,000 रु. है और उसके बाद 5,00,000 रु. के गुणकों में ।
  • जमा अवधि 18 माह से 60 माह है ।
  • अनुमत्य ब्याज दर रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर दर्शायी जाएगी या रा.आ.बैंक संसाधन विभाग से ज्ञात की जा सकती है (फोन नं. 011-24617832) ।
  • ब्याज का भुगतान तिमाही/वार्षिक या समेकित आधार पर देय होगा ।
  • ब्याज की गणना तिमाही की जाएगी ।
  • ब्याज राशि आवास वित्त कंपनी के बैंक खाते में सीधे जमा होगी ।

राष्ट्रीय आवास बैंक का संक्षिप्त परिचय

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना आवास वित्त संस्थानों का संवर्धन करने तथा उन संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए संसद के एक अधिनियम अर्थात राट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व में 09 जुलाई, 1988 को की गई । अधिनियम रा. आ.बैंक को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न के लिए अधिकार प्रदान करता है :-

  • आवास वित्त संस्थानों की मजबूत आधार पर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करना ।
  • अनुसूचित बैंकों और आवास वित्त संस्थानों या किसी अन्य प्राधिकरण जिसकी स्थापना किसी केन्द्र,  रा]य या प्रान्तीय अधिनियम के तहत की गई हो और जो स्लम उत्थान का कार्य करता हो, को ऋण अथवा अग्रिम या किसी अन्य रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
आवास के लिए संसाधनों को जुटाने या ऋण विस्तार के लिए योजनाएं तैयार करना ।
 

संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(रुपये करोड़ में)

देयताएं

30.06.07

30.06.06

30.06.05

इक्विटी पूंजी

450.00

450.00

450.00

आरक्षित एवं अधिशेष

1389.00

1288.00

1202.00

ऋण एवं जमा

18479.00

16859.00

16013.00

अन्य

1183.00

992.00

1032.00

कुल

21501.00

19589.00

18697.00

 

आस्तियां

30.06.07

30.06.06

30.06.05

ऋण एवं अग्रिम

19572.00

16363.00

12476.00

निवेश

288.00

424.00

248.00

नकदी एवं बैंक शेष

972.00

2158.00

4963.00

अन्य

669.00

644.00

1010.00

कुल

21501.00

19589.00

18697.00

 

लाभ एवं हानि लेखा

30.06.07

30.06.06

30.06.05

आय

1451.63

1204.28

1037.75

व्यय

1382.57

1066.50

960.17

कर पूर्व लाभ

183.37

137.78

77.58

कर पश्चात लाभ

114.31

86.39

44.04

योजना की शर्तें

स्वीकृति विधि

आवेदन फार्म जो हर प्रकार से पूरा हो, चैक/मांग ड्राफ्ट के साथ रा.आ.बैंक के मुख्य कार्यालय नई दिल्ली/ मुम्बई कार्यालय या उसके प्रतिनिधि कार्यालय - हैदराबाद, बैंगलूरू, चेन्नै तथा कोलकाता में जमा कराना चाहिए । जमा की तारीख चेक/मांग ड्राफ्ट नकदीकरण की तारीख मानी जाएगी । चैक/मांग ड्राफ्ट 'राष्ट्रीय आवास बैंक' के नाम नई दिल्ली/मुम्बई में देय होना चाहिए ।

ब्याज भुगतान

जमा पर अनुमत्य ब्याज दर उस जमा को स्वीकार करने की तारीख पर प्रचलित दर मान्य होगी । ब्याज की गणना 365 दिन एक वर्ष के आधार पर की जाएगी । समेकित जमाओं पर ब्याज की गणना तिमाही की जाएगी और परिपक्वता के समय मूल राशि के साथ भुगतान किया जाएगा जबकि अन्य योजनाओं में ब्याज का भुगतान तिमाही या वार्षिक आधार पर, जो भी हो, किया जाएगा ।

स्रोत पर कर कटौती

रा.आ.बैंक जमाओं पर ब्याज से स्रोत पर आय-कर की कटौती समय-समय पर लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार करेगी । यद्यपि, रा.आ.बैंक द्वारा तब किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी यदि आवास वित्त कंपनी आयकर अधिनियम के तहत यथा निर्दिष्ट वांछित प्रमाण-पत्र/घोषणा/आदेश प्रस्तुत करदे कि उसे स्रोत पर आयकर की कटौती अनुमत्य से कम दर पर कर कटौती की अनुमति प्राप्त है । रा.आ.बैंक काटे गए कर की राशि आवास वित्त कंपनी/कंपनियों को लौटाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि आवास वित्त कंपनी/कंपनियों द्वारा वांछित प्रमाण-पत्र/घोषणा/आदेश ब्याज भुगतान  या जमा राशि के परिपक्वता मूल्य, जो भी हो, की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है ।

जमाओं का भुगतान/नवीकरण

i) जमा राशि परिपक्वता पर स्वत: कालातीत हो जाएगी । उसके बाद उस जमा पर ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा बशर्ते जमा का नवीकरण न किया जाए ।

ii)  पुनर्भुगतान के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत आवास वित्त कंपनी द्वारा अपेक्षित मूल्य के रसीदी टिकट पर यथा उन्मोचित जमा रसीद परिपक्वता की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करनी चाहिए । यदि कंपनी चाहे तो भुगतान की राशि आवास वित्त कंपनी के बैंक खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी ।

iii) जब परिपक्वता किसी ऐसे दिन पड़ती हो, जिस दिन राष्ट्रीय आवास बैंक का कार्यालय बंद रहता हो, तब भुगतान अगले कार्यदिवस को किया जाएगा ।

iv)  नवीकरण के लिए, आवास वित्त कंपनी (कंपनियों) द्वारा एक नया आवेदन प्रपत्र यथाविधि भर कर परिपक्वता की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व रा.आ.बैंक को प्रस्तुत कर देना चाहिए । जमाओं का नवीकरण आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष सावधि जमा योजना पर लागू उन नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा जो उस नवीकरण की तारीख पर लागू होंगी ।

v)  परिपक्वता पूर्व आहरण के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा । मौजूदा दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं -

          (क) छह माह से पहले समय पूर्व आहरण - ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(ख) छह माह और एक वर्ष के बीच समय पूर्व आहरण - ब्याज दर बचत खाते  की दर से अधिक नहीं, भुगतान किया जाएगा जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिि]यक बैंकों के लिए निर्धारित किया गया है ।

1 वर्ष के बाद, जमा की अवधि पर अनुमत्य दर, की तारीख पर प्रचलित दर से एक प्रतिशत कम भुगतान किया जाएगा । यदि जमा की अवधि 18 माह से कम हो किन्तु 1 वर्ष से अधिक हो, तो 18 माह की दर मान्य होगी ।

 

पता परिवर्तन

आवास वित्त कंपनी के पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, की लिखित सूचना भुगतान की नियत तिथि से लगभग दो सप्ताह पूर्व रा.आ.बैंक के मुख्यालय को भेजी जाएगी ।

जमा के आधार पर ऋण

योजना के अधीन किये गए जमा पर रा.आ.बैंक द्वारा कोई ऋण नहीं दिया जाएगा ।

जमा रसीद

i) जमा रसीद जमा की तारीख के बाद 15 दिनों में पंजीकृत डाक/कूरियर द्वारा भेज दी जाएगी ।

ii) जमा रसीद हस्तांतरणीय नहीं है ।

जमा रसीद गुम, चोरी, नष्ट, विकृत या फट जाने की स्थिति में, रा.आ.बैंक अपने निर्णयानुसार और जमाकर्ता के खर्च पर जमा रसीद की अनुलिपि जारी कर सकता है किन्तु इसके लिए कुछ नियम एवं शर्तों जैसे आवास वित्त कंपनी से क्षतिपूर्ति पत्र, जो रा.आ.बैंक उचित सम^ाट, का अनुपालन करना होगा ।

सामान्य

आवेदन फार्म यथाविधि भरना चाहिए और उसे रा.आ.बैंक के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली या क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई या प्रतिनिधि कार्यालय - हैदराबाद, बैंगलूरू, चेन्नै और कोलकाता में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जाए :

*  खाता खोलने के लिए निदेशक मंडल का संकल्प और उनकी पहचान जो उस खाते को परिचालित  करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

*  हस्ताक्षर कार्डों के अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान जो कंपनी द्वारा यथा सत्यापित हो ।

* पैन आबंटन पत्र की प्रंितलिपि

* मुम्बई/नई दिल्ली में देय 'राष्ट्रीय आवास बैंक' के नाम चेक/मांग ड्राफ्ट ।

अपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और रा.आ.बैंक उसके कारण किसी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

रा.आ.बैंक को उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों को समाप्त या संशोधित या सभी या किसी एक को बदलने का अधिकार होगा तथा नए जमा या नवीकरण के लिए प्रस्तुत किसी भी आवेदन पत्र को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का भी अधिकार होगा उस स्थिति में रा.आ.बैंक द्वारा जमा राशि आवास वित्त कंपनी को बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी ।

जमा की स्वीकृति, नवीकरण और पुनर्भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा और जो दिल्ली/मुम्बई के क्षेत्राधिकार में होगा ।

 

आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष सावधि जमा योजना

आवेदन प्रपत्र

(कृपया  आवेदन प्रपत्र   भरने से पहले निर्देश  ध्यानपूर्वक प ढलें )

 

प्राप्त होने की तारीख :    ..............................

चेक/मांग ड्राफ्ट नकदीकरण की तारीख : ..............................

हम आवास वित्त कंपनियों के लिए रा.आ.बैंक सावधि जमा योजना में   % पर .......... वर्ष .......... मास ........... दिनों के लिए ................... रुपये (केवल ..........................................................................................................(रुपये) जमा करने के लिए एतद् द्वारा आवेदन करते हैं ।

(ब्याज भुगतान) कृपया चिन्हित करें 1) तिमाही  2) परिपक्वता पर

कृपया अपना विकल्प चिन्हित करें :  􀂉 नया  􀂉 नवीकरण

यदि नवीकरण हो, सावधि जमा रसीद संख्या _______________ दिनांक  ______________

राशि रुपये _________________________

चेक/मांग ड्राफ्ट संख्या.______________________ दिनांक_________________

राशि रुपये ______________ बैंक ______________________________से आहरित

 

आवास वित्त कंपनी का नाम, पता और अन्य ब्योरा जैसा कि सावधि जमा रसीद में अपेक्षित है (स्पष्ट अक्षरों में)

कंपनीकानाम: .............................................

पता: ...................................................................

नगर: ............ रा]: ............. .पिन: ...............

टेलीफोननम्बर ..................................

ईमेलआईडी : .................................

 

कर स्थिति: छूट􀂉 हां 􀂉 नहीं (यदि हां, तो छूट प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

पैन/गिर नम्बर -  􀂉􀂉􀂉􀂉􀂉􀂉􀂉􀂉􀂉􀂉

 

ब्याज एवं मूल के भुगतान के लिए बैंक विवरण :

बैंक का नाम ____________________________________________________________

शाखा ___________________________ आरबीआई कोड ___ _________________

बैंक खाता नम्बर. ______________________

हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण सही और पूरा है । हमने आवास वित्त कंपनियों के लिए रा.आ.बैंक सावधि जमा योजना के नियम और शर्तों को प[õ व सम^ा लिया है और वे हमें स्वीकार हैं । हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है ।

 

कृते                                                                लिमिटेड

________________________

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक:_____________________________ स्थान:_____________________________

पावती (कंपनी द्वारा भरा जाए)

-------------------- से आवास वित्त कंपनियों के लिए रा.आ.बैंक सावधि जमा  योजना के तहत ---------% ब्याज दर प्रति वर्ष पर ------- माह के लिए ------------------------- बैंक --------------- शाखा से आहरित ------------- रुपये का  चेक*/ड्राफ्ट सं. --------------- दिनांक ----------- प्राप्त किया ।

* चेक/मांग ड्राफ्ट भुनने की शर्त पर वैध
 

आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष सावधि जमा योजना

राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष जमा  योजना शुरू की है । इस योजना को क्रिसिल द्वारा 'एफएएए' और फिच द्वारा  'tएएए' की रेटिंग दी गई है जो वित्तीय दायित्वों का समय पर भुगतान के बारे में उच्चतम सुरक्षा दर्शाती है । यह जमा योजना उन आवास वित्त कंपनियों के लिए ही खुली है जो सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार करती हैं । योजना के तहत रा.आ.बैंक में जमा राशि राष्ट्रीय आवास बैंक की धारा 29बी(2) के तहत एसएलआर अपेक्षाओं के लिए पात्रता निवेश होगा ।

योजना के तहत न्यूनतम जमा राशि 25,00,000/- रु. और उसके बाद 5.00,000/- रु. के गुणकों में स्वीकार की जाएगी । जमा अवधि 18 मास से 60 मास तक है । जमा पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी :

मौजूदा ब्याज दरें

संशोधित ब्याज दरें
(20.04.2009 से लागू)

अवधि

ब्याज दर*
(% में प्रति वर्ष)

अवधि

ब्याज दर*

(% में प्रति वर्ष)

18 माह से  2 वर्ष

2 वर्ष से  3 वर्ष

3 वर्ष से   5 वर्ष

8.25

8.25

8.25

18 माह से  2 वर्ष

2 वर्ष से  3 वर्ष

3 वर्ष से   5 वर्ष

7.25

7. 25

7. 25

* ऊपर उल्लिखित ब्याज दरें फिलहाल तिमाही आधार पर परिकलित हैं रा..बैंक को नई जमाओं पर किसी भी समय उपर्युक्त दरों को परिवर्तित/संशोधित करने का अधिका रहोगा

            किसी अन्य जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए कृपया रा.आ.बैंक संसाधन विभाग से सम्पर्क करें ।

          (फोन नं. 011-24617832)

 
   
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