यह जमा योजना व्यक्तियों/हिन्दू अविभाजित परिवारों/ हिस्सेदारों/समितियों और न्यासों एवं व्यक्तियों के संघों के लिए उपलब्ध हैं । इस योजना में न्यूनतम जमा राशि की सीमा 50,000 रुपये है और परिपक्वता अवधि 12 मास से 60 मास तक है ।
यह आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर बचत जमा योजना व्यक्तियो और हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिए उपलब्ध हैं । इस योजना में न्यूनतम जमा राशि की सीमा 10,000 रुपये है और उसके बाद 10,000 रुपये के गुणकों में ग्राहय है जिसकी परिपक्वता अवधि निर्धारित 60 मास है ।
यह योजना केवल सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों के लिए है । आवास वित्त कंपनियां न्यूनतम 25,00,000 रुपये और उसके बाद 5,00,000 रुपये के गुणकों में जमा करा सकती हैं । इसकी परिपक्वता अवधि 18 मास से 60 मास तक है ।