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राआबैं कैपिटल गेन बौंड्स
हमारा परिचय
 
कारोबारी गतिविधियां
 
राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास क्षेत्र का शीर्ष-स्तरीय वित्तीय संस्थान है एवं निम्न कार्यों का निष्पादन करतां है -
 
क. संवर्धन एवं विकास
 
राष्ट्रीय आवास बैंक आवास क्षेत्र के लिए एक बुप्रकार्यकारी विकास वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। बैंक की नीतियां आवास वित्त संस्थानों के संवर्धन एवं विकास के प्रति निर्देशित है । राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों के सुडढ़ एवं स्वस्थ मानदंडों पर संवर्धन करने की डष्टि से मार्गनिर्देश तैयार किए गए है । इन मार्गनिर्देशों की समय-समय पर वित्तीय एवं आवास क्षेत्र में हो रही गतिविधियों के मद्देनज़र समीक्षा की जाती है एवं उनमें संशोधन किया जाता है । सभी आवास वित्त कंपनियाँ, जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के धारा 29ए के तीत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पंजीकृत है तथा अन्यों के साथ-साथ न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि 10 करोड़ रुपए है, पुनर्वित्त सायता के पात्र है । बैंक द्वारा 5 आवास वित्त कंपनियों की इक्विटी में भी योगदान किया गया है । राष्ट्रीय आवास बैंक में एक समर्पित प्रशिक्षण विभाग है जो इस क्षेत्र के कर्मियों की प्रबंधन क्षमता को विकसित करने के लिए आवास एवं आवास वित्त क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है । राष्ट्रीय आवास बैंक की संवर्धनकारी भूमिका का उद्देश्य ऋण उपयोग क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ आवास वित्त प्रणाली को सुडढ़ता प्रदान करना भी है ।
 
ख. विनियमन तथा पर्यवेक्षण
 
राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आवास वित्त कंपनियों द्वारा निक्षेप स्वीकार करने पर विनियमन तथा पर्यवेक्षण प्राधिकार का प्रयोग करता है । अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन के अनुसार, जो 12 जून, 2000 से प्रभावी ाúजए, राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास वित्त संस्थान के रूप में कार्य आरम्भ करने/चलाने के लिए कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र देने का अधिकार है । इसके अतिरिक्त; राष्ट्रीय आवास बैंक समय-समय पर संशोधित आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के अनुसार, ऋणों की अधिकतम सीमा के मामले में (सार्वजनिक निक्षेपों, ब्याज दर, अवधि, चल आस्ति आदि सािúत) निक्षेप स्वीकार करने से संबंधित गतिविधियों को भी नियमित करता है । राष्ट्रीय आवास बैंक ने पूंजी पर्याप्तता, आस्ति वर्गीकरण, ऋण संकेन्द्रण, आय का अनुमान, अशोघ्य तथा संदिग्ध कर्ज आदि के लिए व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश जारी किए है । राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनियों का स्थल पर निरीक्षण तथा स्थलेत्तर निगरानी करके उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है ।
 
ग. वित्तीय सायता
 
राष्ट्रीय आवास बैंक ने बढ़ते नए आवासीय स्टॉक के प्रति आवास क्षेत्र के लिए संसाधनों की वृद्धि की है तथा यी खुदरा ऋणदाता संस्थानों के एक बड़े भाग को पुनर्वित्त सायता प्रदान करता है । इनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित राज्य सीकारी बैंक, अनुसूचित शीरी सीकारी बैंक, विशेषज्ञ आवास वित्त संस्थान, शीर्ष सीकारी आवास वित्त समितियां और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शामिल है । राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं जो राष्ट्रीय आवास नीति के विभिन्न पीलुओ, क्षेत्र के सम्मुख आने वाली विभिन्न बाधाओं आदि को ध्यान में रखते ाúजए तैयार की जाती है, के अंतर्गत पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है । राष्ट्रीय आवास बैंक में सार्वजनिक एजेंसियों, जैसे राज्य स्तरीय आवास बोर्डों तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को वीत् स्केल पर संगठित आवास परियोजनाओं और गंदी बस्ती विकास परियोजनाओं के लिए भी सीधे ऋण देने की व्यवस्था है ।
 
घ. राष्ट्रीय आवास बैंक के संसाधन
 
राष्ट्रीय आवास बैंक ने विभिन्न स्रोतों से, घरेलू तथा बाह्य दोनों, बांड/डिबेंचर जारी करके, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा वित्तीय संस्थानों/संगठनों आदि से ऋण लेकर, संसाधनों को बढ़ाया है । अधिनियम के अंतर्गत, राष्ट्रीय आवास बैंक अपने कार्यों के चलाने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार की गारंटीयुक्त या रािúत बांड जारी करने और बेचने के लिए प्राधिकृत है।
 
ङ ग्रामीण आवास
 
राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर "स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना" का शुभारम्भ किया । इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण इलाकों में मकान निर्माण/अधिग्रीण/उन्नयन करने के लिए ऋण लेने वाले व्यक्तियों को आवास ऋण अधिक सुविधाजनक ढंग से दिया जाता है । 1997-98 में यी योजना आरम्भ ाúाटने से आज तक, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 6,50,000 से अधिक नई आवास इकाइयों को वित्तीय सायता प्रदान की गई है ।
 
च. नई पील
 
फुटकर ऋणदाता संस्थानों के बंधक ऋणों के प्रतिभूतिकरण से घरेलू बचतों को आवास क्षेत्र में निवेश करने में सुविधा होती है इसे संभावित अर्थक्षम बाज़ार अभिमुख विकल्प के रूप में देखा जा रही है । बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण की सायता सरकार की मुख्य नीतिगत पील है जिसे 1998 में घोषित राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति में शामिल किया गया है । इस नीति के अंतर्गत बंधक समथ्दिात प्रतिभूतिकरण और देश में एक गौण बंधक बाज़ार के विकास में राष्ट्रीय आवास बैंक की अहम् भूमिका पर बल दिया गया है । भारत में आवास वित्त क्षेत्र में शीर्ष निकाय होने के कारण, राष्ट्रीय आवास बैंक पर्यावरण नीति से संबंधित मामलों में और भारत में गौण बंधक बाज़ार के विकास परिचालन प्रक्रिया के बारे में अहम् भूमिका निभा रहे है । राष्ट्रीय आवास बैंक ने अब तक 358.84 करोड़ रुपए के एमबीएस के 5 निर्गमों का सफलतापूर्वक निर्गम किया है । आवास वित्त व्यापार और घर स्वामित्व की संभावना में वृद्धि को प्रभावित करने वाली दो समस्याओं-समर्थता तथा सुगमता- को ाúल करने के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक को व्यतिक्रमियों से ऋणदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बंधक ऋण गारंटी योजना को आरम्भ करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ।
 
निष्पादकता
 
बैंक की पिछले पांच वर्षों की निष्पादकता को निम्नलिखित तालिका में संक्षेप में दर्शाया गया है।
 

मदे

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-2001 2001-02

अंश पूंजी

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

आरक्षित एवं अधिशेष

425.00 480.77 565.7  670.77   766.89

निवल स्वत्व निधि

775.00 830.77   915.7 1020.77   1116.89

सकल लाभ

53.18 58.52 83.69 111.36 158.21

निवल लाभ

53.18 58.52 83.69 103.51 94.55

संवितरण - (पुनर्वित्त +प्रत्यक्ष वित्त)

536.39 762.98 892.21 1077.64 1136.05

पुनर्वित्त संचयी

3626.99 4373.99 5215.68 6221.48   7251.36

वित्त पोषित आवास इकाइयों की सं

35082   39662 44619 68592 55005

मानक आस्तियां

2609.66 3145.32 3707.32   4341.75 5095.29

वसूली

100% 100% 100% 99.95% 100%

अनुमोदित आ.वि.कंपनियां

26 29 29   31 31

स्वर्ण जयंती आवास पुनर्वित्त योजना-इकाइयों की स

51,272 1,25731   141,363   1,58,426 1,87,268

औसत आस्तियों पर आय (%)

1.08 1.15   1.42   1.59 1.37

औसत इक्विटी पर आय **(%)

7.35  7.29   9.58   10.69 8.85

निवल मार्जिन ***

0.13 0.12 0.15 0.16 0.12

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)

16.76 16.86  16.61 16.03 20.16
 

* भूमि विकास एवं आश्रय परियोजना/भाटक आवासीय परियोजना के अंतर्गत ऋणदाता संस्थानों को तथा आवास एवं शीरी विकास निगम लि. तथा जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. की अधिकतम ऋण सीमा के अंतर्गत पुनर्वित्त पोषित इकाइयों की संख्या को छोड़कर ।

 

** इक्विटी में चुकता पूंजी और आरक्षित एवं अधिशेष शामिल है ।

 

*** निवल लाभ/कुल आय

 
   
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